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भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में बरी किए जाने के खिलाफ महिला पहलवानों ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। पहलवानों ने याचिका दायर कर राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह और WFI के तत्कालीन सहायक सचिव विनोद तोमर को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। महिला पहलवानों ने अपनी याचिका में निचली अदालत के फैसले को ‘पुरानी सोच वाला’ (archaic) बताते हुए कहा है कि इसमें यौन उत्पीड़न की पीड़िताओं के व्यवहार को लेकर बनी-बनाई धारणाओं को आधार बनाया गया है। उनका तर्क है कि फैसले में इस बात को लेकर अपेक्षाएं की गईं कि यौन हिंसा की पीड़िता को घटना के बाद किस तरह व्यवहार करना चाहिए। हम इस खबर को लगातार अपडेट कर रहे हैं…
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बृजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचीं महिला पहलवान:यौन उत्पीड़न मामले में बरी करने के फैसले पर उठाए सवाल; याचिका में लिखा-आदेश पुरानी सोच वाला