15 मिनट पहले
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सरकार ने डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए इस साल के परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस की घोषणा कर दी है। डाक विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, कर्मचारियों को 60 दिन यानी 2 महीने के वेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा।
सवाल जवाब में इस मामले से जुड़ी हर जानकारी…
सवाल 1: सरकार ने डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए क्या बड़ी घोषणा की है?
जवाब: केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए डाक विभाग के कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने 16 अक्टूबर 2026 को इसका ऑर्डर जारी कर दिया है। इसके तहत पात्र कर्मचारियों को 60 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा।
सवाल 2: इस बोनस का फायदा किन-किन कर्मचारियों को मिलेगा?
जवाब: इस फैसले से डाक विभाग के इन कर्मचारियों को फायदा होगा:
- ग्रुप ‘सी’, नॉन-गजेटेड ग्रुप ‘बी’ और MTS कर्मचारी।
- गांव-देहात में काम करने वाले ग्रामीण डाक सेवक (GDS)।
- फुल-टाइम और अस्थायी कैजुअल लेबरर्स (दिहाड़ी/अस्थायी कर्मचारी)।
सवाल 3: कर्मचारियों के हाथ में अधिकतम कितना बोनस आएगा?
जवाब: अधिकतम सैलरी की सीमा ₹7,000 प्रति महीना तय की गई है। अगर किसी की बेसिक सैलरी और भत्ते मिलाकर इससे ज्यादा भी हैं, तो भी कैलकुलेशन ₹7,000 पर ही होगा। इस हिसाब से कर्मचारियों को अधिकतम ₹13,816 का बोनस मिलेगा।
सवाल 4: बोनस का हिसाब कैसे लगाया जाएगा?
जवाब: बोनस निकालने का फॉर्मूला काफी आसान है:
बोनस राशि = (औसत सैलरी × 60 दिन) ÷ 30.4
यहां 30.4 को महीने के औसत दिन माना गया है।

सवाल 5: बोनस के कैलकुलेशन में कौन-कौन से भत्ते जोड़े जाएंगे?
जवाब: नियमित कर्मचारियों की सैलरी का हिसाब लगाते वक्त उनकी बेसिक पे, महंगाई भत्ता (DA), एसबी अलाउंस, डेपुटेशन अलाउंस और ट्रेनिंग अलाउंस को एक साथ जोड़ा जाएगा।
सवाल 6: ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) को बोनस कैसे मिलेगा?
जवाब: ग्रामीण डाक सेवकों को मिलने वाले TRCA और महंगाई भत्ते (DA) का पूरे साल का औसत निकाला जाएगा। अगर यह ₹7,000 महीने से ज्यादा बैठता है, तो भी इसे ₹7,000 ही माना जाएगा। यानी ग्रामीण डाक सेवकों को भी अधिकतम ₹13,816 तक का बोनस मिलेगा।
सवाल 7: जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं या नौकरी छोड़ चुके हैं, क्या उन्हें भी पैसा मिलेगा?
जवाब: हां, बिल्कुल। जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच रिटायर हुए हैं, जिन्होंने इस्तीफा दिया है या जिनका दूसरे विभाग में ट्रांसफर हुआ है, उन्हें भी उनके काम किए गए दिनों के हिसाब से बोनस का पैसा मिलेगा।
सवाल 8: क्या छुट्टी लेने या अनुपस्थित रहने पर बोनस कटेगा?
जवाब: हां, अगर किसी कर्मचारी ने बिना वेतन वाली छुट्टी ली है या किसी अवधि को काम से गैरहाजिर माना गया है, तो जितने दिन छुट्टी होगी, उसी अनुपात में बोनस की रकम कट जाएगी।
सवाल 9: पार्ट-टाइम या बीच में भर्ती हुए डाक सेवकों के लिए क्या नियम हैं?
जवाब: किसी की जगह पर अस्थाई रूप से काम करने वाले डाक सेवकों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। अगर कोई डाक सेवक साल के बीच में भर्ती हुआ है या बीच में ही नौकरी छोड़ी है, तो उसे सिर्फ उतने ही महीनों का आनुपातिक बोनस मिलेगा जितने महीने उसने काम किया है।
