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Praneet More Apologizes for 370 Biryani Video; Seeks Chance


12 मिनट पहले

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कॉमेडियन प्रणित मोरे ने अपने शो के 370 की बिरयानी वाली वीडियो को लेकर माफी मांगी है। उन्होंने शनिवार को वीडियो जारी कर कहा कि वह लंबे समय से इस मुद्दे पर बात करना चाहते थे, लेकिन उनका इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो गया था।

प्रणित ने कहा कि वीडियो के बाद उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है और वह मानते हैं कि इस आलोचना के हकदार हैं। उनके मुताबिक, शो के दौरान एक व्यक्ति (हिमांशु जांगड़ा) ने कई आपत्तिजनक बातें कही थीं। उस समय लोग हंस रहे थे, जिससे वह भी माहौल में बह गए और सही फैसला नहीं ले पाए।

उन्होंने माना कि अगर चाहते तो उसी वक्त उस व्यक्ति को रोक सकते थे या उसका विरोध कर सकते थे। लेकिन ऐसा न करके उन्होंने उसे एक मंच दिया, जिससे मामला और बढ़ गया। प्रणित ने कहा कि इस वजह से जिन लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, उनसे वह माफी मांगते हैं।

प्रणित ने यह भी कहा कि वह मामले में चल रही लीगल प्रोसीडिंग में अधिकारियों का पूरा सहयोग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से उन्हें एक और मौका देने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस घटना से उन्हें सीख मिली है और वह खुद पर काम कर रहे हैं। भविष्य में उनके कंटेंट और काम में भी यह बदलाव देखने को मिलेगा।

बता दें कि प्रणित मोरे के शो में दर्शक हिमांशु जांगड़ा ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिमांशु और प्रणित की आलोचना हुई। हिमांशु गुरुग्राम की जिस डिजाइन और मार्केटिंग एजेंसी में काम करते थे, उसने इस विवाद के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया। पूरी खबर यहां पढ़ें..

बता दें कि ‘370 रुपए की बिरयानी’ वाले वीडियो के बाद प्रणित मोरे के शो का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस पुराने वीडियो में सेजल पवार नाम की एक MBBS स्टूडेंट ने कहा था कि वे और उनके साथी मेडिकल स्टूडेंट कॉलेज (KEM हॉस्पिटल, मुंबई) में मेडिकल रिसर्च और डिसेक्शन के लिए दान किए गए पुरुषों के शवों के प्राइवेट पार्ट्स को देखते और उनका मजाक उड़ाते थे। विवाद बढ़ने के साथ सेजल ने माफी मांगते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। पूरी खबर यहां पढ़ें..

साइबर पुलिस ने FIR दर्ज की

महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने कॉमेडियन प्रणित मोरे, हिमांशु जांगड़ा, डॉ. सेजल पवार और इसमें शामिल अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है।

FIR इंडियन पीनल कोड (IPC) 2023 की अलग-अलग धाराओं और IT एक्ट 2000 की धारा 67 के तहत दर्ज की गई है।

वहीं, शो के वीडियो के लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि देश का संविधान सबको अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन मनोरंजन के नाम पर सामाजिक मर्यादा को लांघना सही नहीं है। पूरी खबर यहां पढ़ें..

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