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नई दिल्ली16 मिनट पहले
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ट्रेन से सफर करने वाले आम यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 27 अक्टूबर से रेलवे स्टेशन की खिड़की (काउंटर) से खरीदी जाने वाली हर टिकट पर भी एक्सिडेंट इंश्योरेंस मिलेगा।
कोर्ट का कहना है कि जैसे ऑनलाइन टिकट लेने वालों को बीमा की सुरक्षा मिलती है, वैसे ही काउंटर से टिकट लेने वाले गरीब और सामान्य यात्रियों को भी यह फायदा मिलना चाहिए। अगर रेलवे इसे लागू नहीं करता है, तो रेलवे बोर्ड पर सीधी कार्रवाई होगी।
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