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7 मिनट पहले
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस दीया मिर्जा के दिवाली पर पटाखे न जलाने की अपील वाला वीडियो हटाने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे को कोई दूसरा रंग नहीं दिया जाना चाहिए।
जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने कहा कि दीया मिर्जा ने कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक जागरूकता वीडियो बनाया था। कुछ नेताओं की टिप्पणियां सही नहीं थीं।
कोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) को एक्ट्रेस का वीडियो दोबारा अपलोड करने का आदेश दिया है। भाजपा नेताओं की आपत्ति के बाद BMC ने सोमवार को इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दिया था।
कोर्ट ने कहा- कुछ नेताओं की टिप्पणियों से हम परेशान
सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि कुछ नेताओं की टिप्पणियों से हम परेशान है। जस्टिस कुलकर्णी ने कहा- इन नेताओं ने कोर्ट के उस पुराने आदेश पर ध्यान नहीं दिया, जिसमें सभी को जागरूकता अभियान में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई थी।
जस्टिस गोखले ने कहा कि यह पूरी तरह पर्यावरण से जुड़ा मामला है। इसे कोई दूसरा रंग नहीं दिया जाना चाहिए। बेंच ने यह भी कहा कि हर कोई एक ही हवा में सांस ले रहा है।
BMC के अनुरोध पर बनाया था वीडियो
दीया मिर्जा ने BMC के अनुरोध पर यह वीडियो बनाया था। इसमें उन्होंने लोगों से सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे न जलाने की अपील की थी। कुछ भाजपा नेताओं ने वीडियो पर आपत्ति जताई और एक्ट्रेस को ‘हिंदू विरोधी’ बताया था।
